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बिहार की अर्थव्यवस्था - Economy of bihar

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How to file Income tax Return? । Income Tax Return कैसे file करें।

Income Tax Return  क्या होता है?। income Tax Return में कितने फॉर्म होते हैं ।उनमें किन - किन तरह के आयों को शामिल किया जाता है , और उसे कैसे filling किया जाता है ।



इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 2 तरीके होते हैं-income tax return filing

1.स्वेच्छा से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना
2.अनिवार्य इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना



1.स्वेच्छा से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना:

  •  कम्पनी एवं फर्म द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना—  किसी भी कंपनी या फर्म को देय तिथी (due date) तक  अपने गत वर्ष की आय या हानि की संपूर्ण जानकारी को फाइल करना अनिवार्य है।



  • साधारण निवासी व्यक्ति जिसकी भारत के बाहर कोई संपत्ति नहीं है, के द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना— भारत में साधारण निवासी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को भारत के मूल निवासी है तथा वह भारत के बाहर किसी भी संपत्ति का स्वामी नहीं है और भारत के बाहर किसी खाते में  हस्ताक्षर करने का अधिकार है तो उसे देय तिथी (due date) तक  अपने गत वर्ष की आय या हानि की संपूर्ण जानकारी को फाइल करना अनिवार्य है।


how to file income tax return online step by step ।


  • पुण्यार्थ ट्रस्ट द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना— ऐसी कोई पुण्यार्थ संस्था जिसकि आय धारा 11 एवं 12 के अंतर्गत कर मुक्त (टैक्स फ्री) राशि घटाने से पुर्व कर योग्य की सीमा से अधिक होती है तो इसे देय तिथी (due date) तक  अपने गत वर्ष की आय  की संपूर्ण जानकारी को फाइल करना होग।



  •  राजनीतिक दल को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना- यदि राजनीतिक दल की आय धारा 13A के अन्तर्गत कर-मुक्त राशि घटाने से पूर्व कर-योग्य सीमा से अधिक है, तो इसे देय तिथि तक अपनी आय का विवरण दाखिल करना होगा।


  • अन्य व्यक्तियों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना-  ऐसे व्यक्ति या करदाता जिन्हें धारा 10 के अन्तर्गत कर की छूट प्राप्त है तथा जिनकी आय धारा 10 के अन्तर्गत छूट घटाने से पूर्व कर-योग्य सीमा से अधिक है, तो उन्हें देय तिथि तक अपनी आय का विवरण फ़ाइल करना होगा।



INCOME TAX FILLING


2.अनिवार्य इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना:income tax return filing 2020-21 in hindi


इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति या करदाता देय तिथि (Due Date)  तक आय का रिटर्न फ़ाइल नहीं करता तो कर निर्धारण अधिकारी उसे नोटिस देकर रिटर्न फ़ाइल करने का निर्देश दे सकता है। ऐसा रिटर्न उस अवधि में फ़ाइल करना होगा  जो अवधी नोटिस में मेंशन की गई है। यदि वह इस अवधि में रिटर्न दाखिल नहीं करता तो उस पर धारा 234A के अन्तर्गत व्याज लगाया जाएगा।




वर्ष 2020-21 के लिए आयकर विवरणी ( income Tax Return) के फॉर्म-

  • ITR-1
  • ITR-2
  • ITR-3
  • ITR-4
  • ITR-5
  • ITR-6
  • ITR-7




i. ITR-1  (SAHAJ) : यह फॉर्म ऐसे व्यक्ति (individual ) के लिए है जो भारत में साधारण निवासी (resident) है जिसकी निम्न आय है:

  • वेतन या पेंशन
  • एक मकान संपत्ति से आय
  • अन्य साधनों से आय (नोट-: इसमें लॉटरी ,जुआ  या घुड़दौड़ के घोड़ों (Race Horses) से जीती हुयी आय को शामिल नहीं किया जाता है) उसकी कुल आय 50 लाख तक है।
  • कुछ ऐसी भी Conditoins से जिन्हें ITR-1 के फॉर्म में शामिल नहीं किया जाता है-उन्हें आप अच्छे से, ध्यान से देखें ।
  • वह किसी कम्पनी में डायरेक्टर है।
  • उसके पास गत वर्ष में कभी भी unlisted साधारण अंश थे।
  • उसकी एक से अधिक मकानों की आय है। 
  • भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर करने का अधिकार है।
  • भारत से बाहर कोई आय है।
  • उस व्यापार वा पेशे से आय है।
  • उसके पूंजी लाभ है।
  • उसकी धारा 115BBDA के अन्तर्गत कर-योग्य आय है ।
  • उसकी धारा 115BBE (धारा 68, 69, 69A, 69B, 69C या 69D) के अन्तर्गत कर-योग्य आय है। 
  • 5,000 ₹ से अधिक उसकी कृषि आय है।
  • धारा 5A के अन्तर्गत आय पति-पत्नी में बांटी जाने योग्य है।





ii. ITR-2 : ये फॉ ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो ITR-1 में रिटर्न फ़ाइल  करने के लिए पात्र (eligible) नहीं है तथा जिनकी व्यवसाय या पेशे शीर्षक में आय नहीं है।





iii. ITR-3: ऐसे व्यक्तियों के लिए है, जिनकी व्यवसाय या पेशे से आय है। 




iv. ITR-4 (SUGAM): ऐसे व्यक्तियों (जो भारत में साधारण निवासी है) या ऐसे फर्म के लिए है (जिसमें सीमित दायित्व वाली फर्म शामिल नहीं है) जिसकी कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है।




 v. ITR-5 : यह खासकर अन्य (Others ) के लिए है, जैसे-
एक व्यक्ति
हिन्दू अविभाजित परिवार
कम्पनीतथा
ऐसे करदाता जो ITR-7 में रिटर्न दाखिल करते हैं।




vi. ITR-6 :ये उन कम्पनी करदाताओं के लिए है, जो धारा 11 में कर छूट ( Tax Discount ) नहीं लेती।




Vii. ITR-7 : ऐसे करदाताओं के लिए है, जिनमें कम्पनी भी शामिल है, जो धारा 139(4A) या 139(4B) या 139(4C) या 139(4D) या 139(4E) या 139(4F) में रिटर्न दाखिल करते हैं, यथा पुण्यार्थ संस्थाओं, धार्मिक ट्रस्टों, राजनीतिक दलों तथा ऐसे करदाताओं के लिए है जो धारा 10 के अन्तर्गत कर छूट ( Tax Discount ) लेते हैं।






Income Tax Return (आयकर रिटर्न) ई-फाइल करना: Step by Step: how to file income tax return online 2020-21



1.सबसे पहले Income Tax की ऑफिशियल 

वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।


2. वेबसाइट पर जाने के बाद अपने जरूरत के लिए अनुसार ITR Form चुनें और चुने हुए Firm के लिए रिटर्न प्रिपेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें।


3. अपना रिटर्न अपनी सुविधानुसार हाथ से भर कर तैयार करें और रिटर्न को अपलोड करने के लिए सरल प्रक्रिया अपनाएं।


4. यदि रिटर्न पर डिजिटल हस्ताक्षर हैं या रिटर्न verification code द्वारा हस्ताक्षारित किया गया है तो सफल अपलोड के बाद  फॉर्म का प्रिण्ट ले लें, औऱ अपने रख ले आगे जरूरत पड़ सकती ह उसकी।


5. यदि रिटर्न पर डिजिटल हस्ताक्षर नहीं हैं या रिटर्न verification code द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया है तो ITR-5 फॉर्म के दो प्रिण्ट लें।


6. एक ITR-5 फॉर्म पर हस्ताक्षर करके एवं अच्छे से सत्यापित करके रिटर्न फ़ाइल  करने की तिथि से 120 दिन के अंदर साधारण डाक या स्पीड पोस्ट के माधयम से निम्न पते पर भेज दें-

Income Tax Department, CPC
पोस्ट बैग नं. 1,
इलेक्ट्रॉनिक सिटी पोस्ट ऑफिस,
बेंगलुरू-560100 कर्नाटक।



Income Tax Return  क्या होता है?। income Tax Return में कितने फॉर्म होते हैं ।उनमें किन - किन तरह के आयों को शामिल किया जाता है , और उसे कैसे filling किया जाता है ।



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