आयकर प्राधिकारी । INCOME TAX AUTHORITIES। आयकर प्राधिकारी के अधिकार और आर्य।
आयकर प्राधिकारी - INCOME TAX AUTHORITIES :नियुक्ति, अधिकार तथा कार्य।
आयकर प्राधिकारी क्या है, इनके कार्य और इन्हें क्या - क्या अधिकार प्राप्त होते हैं।
आयकर प्राधिकारी के बारे में सबसे पहले हमलोग य़ह जानेंगे की इसकी नियुक्ति किस प्रकार होती है।
नियुक्ति एवं नियन्त्रण : appointment of income-tax authorities in hindi
आयकर अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए तथा आय कर विभाग का प्रशासन अच्छी तरह से चलाने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित प्राधिकारियों की व्यवस्था की है जो कि इस तरह हैं -
- प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड।
- आय कर प्रधान महानिदेशक या आय कर प्रधान मुख्य कमिश्नर।
- आय कर प्रमुख निदेशक या मुख्य आय कर कमिश्नर।
- आय कर प्रधान निदेशक या आय कर प्रधान कमिश्नर।
- आय कर निदेशक या आय कर कमिश्नर या आय कर कमिश्नर (अपील)।
- अतिरिक्त आय कर निदेशक का अतिरिक्त आय कर कमिश्नर।
- संयुक्त आय कर निदेशक या संयुक्त आय कर कमिश्नर।
- उप निदेशक आय कर या उप-कमिश्नर आय कर।
- सहायक निदेशक आय कर वा सहायक कमिश्नर आय कर।
- आय कर अधिकारी।
- कर वसूली अधिकारी।
- आय कर निरीक्षक।
प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड के अधिकार
इस बोर्ड का गठन Central Board of Revenue Act, 1963 के अन्तर्गत हुआ है। यह आय कर विभाग का सर्वोच्च प्राधिकारी है तथा भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय के अन्तर्गत काम करता है। इसके सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। इन सदस्यों में से एक को इसका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। इसके निम्न अधिकार हैं -
(1) नियम बनाने का अधिकार—यह आयकर अधिनियम के सम्बन्ध में सम्पूर्ण भारत अथवा उसके किसी भाग के लिए नियम बनाता है। इन नियमों के बनने के बाद संसद इनका अनुमोदन करती है।
(2) आदेश व निर्देश देने का अधिकार—यह आय कर के अन्य प्राधिकारियों को ऐसे आदेश व निर्देश दे सकता है जो आय कर अधिनियम को उचित रूप से कार्यान्वित करने के लिए उचित होते हैं तथा जिनका पालन करना आयकर प्राधिकारियों के लिए आवश्यक है।
(3) स्पष्टीकरण देना—कर निर्धारण की कार्यवाही तथा राजस्व संग्रह करने के काम को सुचारु रूप से चलाने के लिए बोर्ड समय समय पर आवश्यक निर्देश एवं स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।
(4) कठिनाई दूर करने का अधिकार—बोर्ड वास्तविक कठिनाई को दूर करने के लिए किसी भी आय कर प्राधिकारी कमिश्नर को आदेश देकर अधिकृत कर सकता है कि वह निर्दिष्ट समय के बीत जाने के बाद भी कोई प्रार्थना पत्र जारी कर
सकता है।
(5) नियुक्ति का अधिकार-केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत हो जाने पर बोर्ड सहायक कमिश्नर अथवा उप कमिश्नर से नीचे के पद के आय कर प्राधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है।
(6) स्टाफ की नियुक्ति करने के लिए किसी भी प्राधिकारी को अधिकृत करने का अधिकार—यह किसी भी आय कर प्राधिकार को अधिकृत कर सकता है कि वह अपने कार्यों का सम्पादन करने के लिए आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति कर ले ।
income tax authorities duties in hindi
(7) कम्पनी घोषित करना - बोर्ड को अधिकार है कि वह किसी संस्थान, संघ अथवा संगठन को किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए कम्पनी घोषित कर सकता है।
(8) आपत्ति का प्रार्थना पत्र लेना-हिसाब की पुस्तकों अथवा अन्य प्रपत्रों को रोके जाने के सम्बन्ध में आपत्ति का प्रार्थना-पत्र ले सकता है।
(9) निदेशक को कोई भी कार्य सौंपने का अधिकार—यह प्रधान महानिदेशक या प्रमुख निदेशक या प्रधान निदेशक या निदेशक को अधिकृत कर सकता है कि वह अन्य किसी आय कर प्राधिकारी के वे कार्य करे जो वोर्ड उसे सुपुर्द कर दे।
(10) कर-निर्धारण अधिकारी के कार्य संयुक्त कमिश्नर द्वारा कराने का अधिकार—बोर्ड प्रधान महानिदेशक या प्रमुख निदेशक वा प्रधान निदेशक या निदेशक या प्रधान मुख्य कमिश्नर या मुख्य कमिश्नर या प्रधान कमिश्नर या कमिश्नर को अधिकृत कर सकता है कि वह किसी विशिष्ट क्षेत्र के सम्बन्ध में अथवा विशिष्ट प्रकार के व्यक्तियों अथवा विशिष्ट प्रकार की आयों के सम्बन्ध आदेश दे सकता है कि कर निर्धारण अधिकारी के कार्य अतिरिक्त निदेशक या अतिरिक्त कमिश्नर या संयुक्त कमिश्नर अथवा संयुक्त निदेशक करेगा।
(11) साथ-साथ कार्य करने का आदेश देना - बोर्ड को अधिकार है कि वह दो या दो से अधिक कर-निर्धारण अधिकारियों को किसी क्षेत्र में अथवा विशिष्ट प्रकार के व्यक्तियों अथवा विशिष्ट प्रकार की आयों के सम्बन्ध में साथ-साथ काम करने का आदेश दे सकता है।
(12) हस्तान्तरण का आदेश देना—जब कोई मामला एक कर-निर्धारण अधिकारी से दूसरे कर-निर्धारण अधिकारी को हस्तान्तर होना हो और दोनों कर निर्धारण अधिकारी एक ही प्रधान महानिदेशक या मुख्य निदेशक या प्रधान मुख्य कमिश्नर या मुख्य कमिश्नर या प्रधान कमिश्नर या कमिश्नर के मातहत न हों और दोनों ओर के पदाधिकारी आपस में सहमत न हों, तो हस्तान्तरण का आदेश बोर्ड दे सकता है।
jurisdiction of income tax authorities
(13) किसी उच्च प्राधिकारी को खोज तथा जब्त करने के लिए अधिकृत करना - बोर्ड किसी अतिरिक्त निदेशक या अतिरिक्त कमिश्नर या संयुक्त निदेशक या संयुक्त कमिश्नर को अधिकृत कर सकता है कि वह धारा 132 के अन्तर्गत खोज तथा जब्त करने के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकता है।
(14) जनहित में सूचना प्रदान करने की स्वीकृति देना- बोर्ड को अधिकार है कि जनहित में वह कर लगाने वाले किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को आदेश दे सकता है कि वह किसी अन्य कानून के अन्तर्गत काम करने वाले किसी अधिकारी को कोई सूचना दे दे, ताकि वह अधिकारी अपना कार्य सुचारु रूप से कर सके।
कर-निर्धारण अधिकारी के अधिकार एवं कार्य
(1) कर-निर्धारण करना यह अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले करदाताओं का कर निर्धारण करता है।
(2) पुनः कर-निर्धारण करना यदि किसी करदाता की कोई आय भूल से छूट गई है अथवा कोई हानि, छूट अथवा ह्रास अधिक दे दिया गया है तो वह पुनः कर-निर्धारण कर सकता है।
(3) लेखा पुस्तकें तथा सूचनाएं मांगना—कर निर्धारण के लिए यह करदाता से आवश्यक लेखा पुस्तकें तथा अन्य सूचनाएं मांग सकता है।
(4) गवाही लेना यह किसी व्यक्ति को शपथ दिलाकर उससे गवाही या बयान ले सकता है।
(5) न्यायिक अधिकार—किसी मामले की सुनवाई के समय से वे सब अधिकार होते हैं, जो एक न्यायालय को Code Civil Procedure, 1908 के अन्तर्गत होते हैं।
(6) कर वसूल करना—यह करदाता को कर, व्याज एवं अर्थदण्ड भुगतान करने के लिए मांग का नोटिस देता है तथा इसकी वसूली करता है।
classes of income tax authorities in hindi
(7) कर की वापसी यदि करदाता ने अग्रिम कर एवं उद्गम स्थान पर कर कटौती के रूप में देय कर से अधिक राशि का भुगतान कर दिया है तो उसे वापसी का आदेश देता है।
(8) कर वापसी का समायोजन यदि किसी करदाता की किसी वर्ष की वापसी बनती है तथा उसे किसी अन्य वर्ष का कर देना है तो कर निर्धारण अधिकारी कमिश्नर की पूर्व अनुमति लेकर वापसी की राशि से देय कर का समायोजन कर सकता है।
(9) स्थायी खाता संख्या (PAN) आवंटित करना—यह अपने क्षेत्र में आने वाले करदाताओं को स्थायी खाता संख्या आबंटित करता है।
(10) आय का विवरण प्रस्तुत करने का नोटिस देना यदि इसके विचार में किसी व्यक्ति की आय कर-योग्य है और उसने अपनी आय का विवरण दाखिल नहीं किया है तो उसे यह नोटिस देकर विवरण दाखिल करने के लिए कह सकता है।
(11) कम्पनी के रजिस्टरों का निरीक्षण करना—यह किसी कम्पनी के सदस्यों, क्णपत्रधारियों अथवा रहन के रजिस्टरों का निरीक्षण कर सकता है तथा उसकी नकल ले सकता है।
(12) तलाशी लेना एवं कब्जे में लेना—यह अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले किसी करदाता के स्थान में प्रवेश करके तलाशी ले सकता है तथा संदिग्ध खाता-पुस्तकें एवं अन्य सामग्री अपने कब्जे में ले सकता है।
income tax officer powers and functions in hindi
(13) अपील करना—कमिश्नर के निर्देश पर किसी मामले में अपील में दिये गये निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है।
(14) भूल सुधार करना—यदि उसे कर-निर्धारण में किसी भूल का पता चलता है तो वह स्वयं उसे सुधार सकता है अथवा करदाता द्वारा इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र देने पर इसे सुधार सकता है।
कमिश्नर के अधिकार
(1) न्यायिक अधिकार—कमिश्नर को इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी मुकदमे को सुनने के समय, वे सब अधिकार होंगे, जो एक न्यायालय को Code of Civil Procedure, 1908 के अन्तर्गत होते हैं।
(2) सूचनाएं मांगने का अधिकार—कमिश्नर (अपील) को मामले से सम्बन्धित (धारा 133 के अन्तर्गत) सूचनाएं मांगने का अधिकार है।
(3) कंपनी के रजिस्टरों का निरीक्षण करने का अधिकार -कमिश्नर (अपील) किसी कम्पनी के सदस्यों, ऋणपत्रधारियों अथवा रहन के रजिस्टरों का निरीक्षण कर सकता है तथा उनकी नकलें भी ले सकता है।
(4) अपील को निपटाने के सम्बन्ध में अधिकार—कमिश्नर को किसी अपील को निपटाने के सम्बन्ध में निम्न अधिकार है
(A) वह कर-निर्धारण को-
- सम्पुष्ट कर सकता है;
- कर दायित्व कम कर सकता है:
- कर दायित्व बढ़ा सकता है;
(B) वह अर्थ-दण्ड के आदेश को सम्पुष्ट अथवा रद्द कर सकता है अथवा संशोधन करके अर्थ-दण्ड बढ़ा अथवा कम कर सकता है;
(C) अन्य किसी दशा में वह ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे। परन्तु कर-निर्धारण अथवा अर्थ-दण्ड को बढ़ाने का आदेश अथवा वापसी को कम करने का आदेश तभी दिया जा सकता है, जबकि अपीलकर्ता को ऐसा आदेश देने के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर दे दिया जाए।
आय कर इन्स्पेक्टर के अधिकार एवं कार्य
आय कर इन्स्पेक्टर को कर निर्धारण अधिकारी जिसके साथ वह काम कर रहा है, के निर्देशानुसार काम करना होता है।
उसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:
(i) नये करदाताओं का पता लगाना;
(ii) कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा सौंपा गया कार्य करना एवं उसके आदेशानुसार जांच करना;
(iii) अधिकृत होने पर वह किसी भी स्थान में प्रवेश करके कर- निर्धारण अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग कर सकता है।
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